himachal pradesh travel rules: हिमाचल प्रदेश में बर्फीली चोटिया , हरे-भरे घटिया और शांत वातावरण का दीदार करने को मिलता है | जो बेहद खूबसूरत अनुभव प्रदान करते हैं | यहाँ पे हर साल लाखो पर्यटक देश तथा विदेश से भर्मण करने आते है | लेकिन पर्यटकों की बढ़ती हुई जनसँख्या के कारण सरकार ने 2025 में कुछ नए नियम भी लागु किये हैं जो पर्यावरण संरक्षण और पर्यटकों की गुणवत्ता के लिए आवश्यक है | यदि आप 2025 में हिमाचल यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इन 7 महत्वपूर्ण नियमों को जानना आपके लिए फायदेमंद होगा।

1. गार्बेज बैग रखना अनिवार्य (himachal pradesh travel rules)

हिमाचल प्रदेश में यात्रा करना है तो सरकार (high कोर्ट) के द्वारा जारी किया गया गार्बेज बैग का रखने का नियम आपको फॉलो करना होगा | जो हाई कोर्ट ने ये सोचते हुए नियम को रखा है की पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखे | अगर आप टैक्सी से ट्रेवल कर रहे है तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है की वो आपको गार्बेज बैग प्रोवाइड करवाए | इसके अलावा, टूर ऑपरेटरों और ट्रैवल एजेंसियों को भी इस नियम की जानकारी देनी होगी।
हिमाचल को स्वच्छ बनाए रखने के लिए लागू होंगे नए नियम! सैलानियों को …
20 शानदार himachal pradesh paryatan sthal जो मन मोह लें
2. होमस्टे संचालन के लिए GST और बढ़ी हुई फीस (himachal pradesh travel rules)

2025 में सरकार ने हिमाचल प्रदेश के होमस्टे के नियमो में जीएसटी (GST) की वजह से कुछ बदलाव किये हैं |
2025 से, होमस्टे ऑपरेटरों के लिए GST पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। पहले जहां पंजीकरण शुल्क ₹100 था, अब इसे बढ़ाकर ₹3,000 कर दिया गया है। इसके अलावा भी होमस्टे सञ्चालन में नए नियम जैसे की आग बुझाने का उपकरण और विदेशी पर्यटकों के लिए पासपोर्ट की रिकॉर्डिंग जारी कर दिया है |
अगर आप हिमाचल प्रदेश में होमस्टे चलाना चाहते हैं या पहले से चला रहे हैं, तो 2025 में होमस्टे रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फीस में बदलाव हुआ है। नगर निगम क्षेत्र में 4 से 6 कमरे वाले होमस्टे के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 12,000 रुपये होगी, जबकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में यह 6,000 रुपये तक है। महिला होमस्टे मालिकों को 5% छूट भी मिलेगी।
पर्यटन निगम ने बदले होम स्टे रूल्स, रजिस्ट्रेशन के लिए अब देने होंगे …
3. ट्रैकिंग के लिए पंजीकरण आवश्यक (himachal pradesh travel rules)

यदि आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं और एडवेंचर गतिविधियों में भाग लेना चाहते हैं, तो आपको पहले संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसमें स्थानीय पुलिस स्टेशन, एसडीएम कार्यालय या पर्यटन कार्यालय शामिल हैं। यह नियम आपकी सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए है। ये लोग आपको सही जानकारी देकर आपको खतरों से सुरक्षित रखेंगे |
4. प्लास्टिक का पूर्ण प्रतिबंध (himachal pradesh travel rules)
प्लास्टिक नॉन बीओडीग्राब्ले होने के कारण पर्यावरण को प्रदूषित करता है | जिसका उपयोग हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है | यदि आप प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, यात्रा के दौरान कपड़े के बैग्स का उपयोग करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें।
यदि आप प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए, यात्रा के दौरान कपड़े के बैग्स का उपयोग करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग दें।
5. स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर, राज्य सरकार ने सभी पर्यटकों से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। यह ऐप आपकी स्वास्थ्य स्थिति को ट्रैक करता है और आपको किसी भी स्वास्थ्य संबंधित जोखिम से अवगत कराता है।
6. टोल बैरियर शुल्क में वृद्धि (himachal pradesh travel rules)
2025-26 के वित्तीय वर्ष से हिमाचल प्रदेश के सभी 55 टोल बैरियरों पर टोल शुल्क बढ़ा दिया गया है। निजी गाड़ियों को अब 70 रुपये देना होगा, जो पहले 60 रुपये था। भारी मालवाहक वाहनों (HGVs) के लिए यह शुल्क 570 रुपये हो गया है। 6 से 12 सीटों वाली यात्री गाड़ियों को 110 रुपये और 12 से अधिक सीटों वाली गाड़ियों को 180 रुपये देने होंगे। यह वृद्धि राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों और वाहनों के मालिकों से राजस्व बढ़ाने के लिए की गई है। इसलिए यात्रा से पहले अपने बजट में टोल शुल्क को शामिल करना न भूलें |
हिमाचल में आने वाले करीब 2 करोड़ पर्यटकों को लगेगा झटका, राज्य सरकार …
7. सुरक्षा और स्वच्छता के लिए गाइडलाइन का पालन करें
हिमाचल प्रदेश के पर्यटकों के लिए सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर कई अभियान जारी किये हैं | जिसका पालन हर एक पर्यटक को करना चाहिए | यहाँ के गाइडलाइन्स में यह भी शामिल है की सार्बजनिक स्थानों पे धूम्रपान न करे, कचरा ना फैलाये, प्लास्टिक का बैग प्रयोग ना करे और स्थानीय परंपराओं का सम्मान करे | इन गाइडलाइनों का पालन करके आप न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि राज्य की स्वच्छता में भी योगदान दे सकते हैं।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश की यात्रा एक अविस्मरणीय अनुभव हो सकती है, बशर्ते आप इन नए नियमों का पालन करें। यह नियम न केवल आपकी सुरक्षा और सुविधा के लिए हैं, बल्कि राज्य के पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा के लिए भी आवश्यक हैं। तो, अगली बार जब आप हिमाचल की यात्रा पर जाएं, तो इन नियमों को ध्यान में रखें और अपनी यात्रा को सुरक्षित, सुखद और जिम्मेदार बनाएं।
FAQ
हिमाचल प्रदेश में टैक्सी चालकों के लिए कौन-कौन से नियम लागू होंगे ?
हिमाचल प्रदेश में 2025 से टैक्सी चालकों के लिए मुख्य रूप से एक नया और महत्वपूर्ण नियम लागू किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए है। इसके तहत:
# सभी टैक्सी चालकों को अपनी गाड़ियों में कूड़ादान (डस्टबिन) रखना अनिवार्य होगा। यह नियम 29 अप्रैल 2025 से लागू हो चुका है।
# यदि टैक्सी में डस्टबिन नहीं होगा तो चालकों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
# यह नियम केवल टैक्सियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी व्यावसायिक वाहनों जैसे एचआरटीसी बसें, निजी बसें, टेंपो ट्रैवलर आदि पर भी लागू है।
# डस्टबिन का उद्देश्य गाड़ी में उत्पन्न कचरे को सड़क या पर्यावरण में फैलने से रोकना और उसे सही जगह पर निपटाना है।
# परिवहन विभाग के अधिकारी (आरटीओ और एमवीआई) अब उन्हीं वाहनों को पंजीकरण और पासिंग देंगे जिनमें डस्टबिन होगा।
# नियम के उल्लंघन पर न केवल जुर्माना लगेगा, बल्कि प्रशासन नियमित निरीक्षण भी करेगा।
# टैक्सी चालकों ने इस नियम पर विरोध जताया है, क्योंकि उन्हें स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं कि डस्टबिन को कैसे और कहां खाली करना है, साथ ही टैक्सी में जगह की कमी को भी समस्या बताया गया है।
इस नियम का मकसद हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों पर बढ़ती गंदगी को रोकना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं और कूड़ा फैलाने की समस्या रहती है